शासी परिषद की स्थायी समिति

शासी परिषद की स्थायी समिति

वह मामले जो कि अध्यक्ष, शासी परिषद; महानिदेशक, एनपीटीआई; एनपीटीआई के संस्थानों की प्रबंध परिषद या सोसाइटी के अन्य किसी अधिकारी को दी गई शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन मामलों पर शासी परिषद की ओर से जांच करने एवं निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से गठित स्थायी समिति को शासी परिषद द्वारा प्राधिकृत किया गया है, बशर्ते कि इन निर्णयों की रिपोर्ट शासी परिषद् को इसकी आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जाएगी :-

i. अपर सचिव/विशेष सचिव (टी एंड आर प्रभाग), विद्युत मंत्रालय अध्यक्ष
ii. आर्थिक सलाहकार/संयुक्त सचिव (टी एंड आर प्रभाग), विद्युत मंत्रालय सदस्य
iii. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय सदस्य
iv. मुख्य अभियंता (एच.आर.डी.), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सदस्य
v. महानिदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सदस्य संयोजक
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