एनपीटीआई की गवर्निंग काउंसिल
एनपीटीआई के मामलों का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाता है। गवर्निंग काउंसिल का संविधान इस प्रकार है: /p>
क्र.सं. | शीर्षक | सदस्य |
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i. | सचिव, विद्युत मंत्रालय | सभापि |
ii. | अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण | उप सभापि |
iii. | अपर सचिव/विशेष सचिव (टी एंड आर प्रभाग), एम.ओ.पी. | सदस्य |
iv. | सदस्य (जीओ एवं डी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण | सदस्य |
v. | आर्थिक सलाहकार/संयुक्त सचिव (टी एंड आर प्रभाग), एम.ओ.पी. | सदस्य |
vi. | संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय | सदस्य |
vii. | मानव संसाधन विभाग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव पद से नीचे का न हो | सदस्य |
viii. | पांच प्रतिनिधि : बारी-बारी से सत्ता क्षेत्र से एक-एक | सदस्य |
ix. | नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि। लिमिटेड | सदस्य |
x. | पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि | सदस्य |
xi. | नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि | सदस्य |
xii. | छह प्रतिष्ठित व्यक्ति: तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन, विद्युत उपकरण विनिर्माण उद्योग, विद्युत विकास, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा संरक्षण/ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र से एक-एक - भारत सरकार द्वारा नामांकित | सदस्य |
xiii. | महानिदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य – सचिव |